Monday, December 8, 2014

39 बरखक बाद आयल ललित बाबू पर फैसला, चारि टा दोषी

नई दिल्ली : दिल्लीक एकटा अदालत पूर्व रेलमंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड क चारु आरोपी कें आइ 39 बरख बाद दोषी करार देलक अछि। जिला न्यायाधीश विनोद गोयल 12 सितंबर कें एहि हत्याकांड मे सीबीआई आ हत्याकांड क चारु अभियुक्तके वकील केर दलील सुनलाक बाद कार्यवाही निबटौने छल।

एहि सं पाहिले अदालत कहने छल जे एहि मामिलामे 12 नवंबर कें फैसला सुनाओल जाएत मुदा फेर 8 दिसंबर धरि लेल स्थगित क देल गेल छल किएक त निर्णय तैयार नहि भ सकल छल। बताबी जे 2 जनवरी, 1975 कें तत्कालीन रेलमंत्री ललित नारायण मिश्र कें समस्तीपुर मे एकटा समारोह दौरान ग्रेनेड फेक अधमरु क देल छल आ अगिला दिन हुनक मृत्यु भ गेल छल।

एहि हत्याकांडक मुकदमा क सुनवाई क बीच 200 सं फ़ाज़िल गवाह सं पूछाताछी भेल जाहिमे अभियोजन पक्षक 161 आओर बचाव पक्षक 40 सं फ़ाज़िल गवाह छलथि। हत्याकांडमे आरोपी वकील रंजन द्विवेदी कें 24 बरखक उमेर मे आनंद मार्ग समूहक चारि गोट सदस्यक संग आरोपी बनाओल गेल छल। द्विवेदी क संग संतोषानंद अवधूत, सुदेवानंद अवधूत आ गोपालजी अभियुक्त छथि। एहि म सं एकटा अभियुक्तक मुकदमा क सुनवाईक बीचे मृत्यु भ गेल छल। चारु आरोपी गोपालजी, रंजन द्विवेदी, संतोषानंद अवधूत आ सुदेवानंद अवधूत कें सजा पर 15 दिसंबर कें बहस होएत आ सजा भेटत।

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