समस्तीपुर/नई दिल्ली : 39 बरख पहिले भेल केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र हत्याकांड मामिला मे कड़कड़डूमा कोर्ट अप्पन फैसला सुरक्षित राखि लेलक अछि। जिला जज विनोद गोयल कहलन्हि जे, दुनू पक्ष केँ जौँ किछु कहबाक अछि तऽ सप्ताह भरि मे अप्पन लिखित दलील हुनका देथि। कोर्ट 10 नवंबर केँ फैसला सुनाएत।
बता दी जे 2 जनवरी, 1975 केँ समस्तीपुर स्टेशन पर एकटा समारोह मे भेल बम ब्लास्टमे रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र गंभीर रूपे घायल भऽ गेल छलथि आ अगिला दिन हुनक मृत्यु भऽ गेल छल। 200 सं फाजिल गवाह वला एहि मामलाक मुख्य आरोपी संतोषानंद अवधूत, सुदेवनंदा अवधूत, रंजन द्विवेदी आ गोपालजी छथि। आरोपी अप्पन बचाव मे 40 टा गवाह केँ पेश केने छल। चार्जशीट सीबीआइ पटना मे 1 नवंबर, 1977 केँ दायर केने छल। सुप्रीम कोर्ट मामला केँ 1979 मे दिल्लीक अदालत स्थानांतरित कऽ देने छल। आरोपी, अपना पर दर्ज एफआइआर केँ रद्द करेबाक मांग सुप्रीम कोर्ट सं केने छल जेकरा कोर्ट ने 17 अगस्त, 2012 केँ खारिज कऽ देलक।
बातबी जे सुप्रीम कोर्ट एहि मामलाक जल्दिये निर्णय करबाक आदेश जारी केने छल। सितंबर, 2012 मे एक्कर सुनवाई कड़कड़डूमा कोर्ट मे शुरू भेल छल।
बता दी जे 2 जनवरी, 1975 केँ समस्तीपुर स्टेशन पर एकटा समारोह मे भेल बम ब्लास्टमे रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र गंभीर रूपे घायल भऽ गेल छलथि आ अगिला दिन हुनक मृत्यु भऽ गेल छल। 200 सं फाजिल गवाह वला एहि मामलाक मुख्य आरोपी संतोषानंद अवधूत, सुदेवनंदा अवधूत, रंजन द्विवेदी आ गोपालजी छथि। आरोपी अप्पन बचाव मे 40 टा गवाह केँ पेश केने छल। चार्जशीट सीबीआइ पटना मे 1 नवंबर, 1977 केँ दायर केने छल। सुप्रीम कोर्ट मामला केँ 1979 मे दिल्लीक अदालत स्थानांतरित कऽ देने छल। आरोपी, अपना पर दर्ज एफआइआर केँ रद्द करेबाक मांग सुप्रीम कोर्ट सं केने छल जेकरा कोर्ट ने 17 अगस्त, 2012 केँ खारिज कऽ देलक।
बातबी जे सुप्रीम कोर्ट एहि मामलाक जल्दिये निर्णय करबाक आदेश जारी केने छल। सितंबर, 2012 मे एक्कर सुनवाई कड़कड़डूमा कोर्ट मे शुरू भेल छल।
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